हिंदी प्रकोष्ठ (Hindi Cell)


हिंदी प्रकोष्ठ्, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी राजभाषा नियमों से संबंधित आदेशों, अनुदेशों का अनुपालन और परिषद के प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित करता है। परिषद् के सभी विभागों/अनुभागों को हिंदी प्रकोष्ठह अनुवाद संबंधी प्रशासनिक सहायता, प्रशिक्षण व अन्यक सुविधाएं उपलब्धन करवाने में महत्वहपूर्ण भूमिका निभाता है।

26 जनवरी, 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा बनाया गया। भारत सरकार को हिंदी के प्रयोग के स्तर को बढ़ावा देने का उत्तारदायित्व सौंपा गया। तत्पश्चात् राजभाषा अधिनियम 1963 अस्तित्व में आया। राजभाषा अधिनियम बनने के बाद, राजभाषा नियम 1976 लागू किया गया। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, निरंतर हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रयोग करने के लिए आदेश जारी करता है।

एन.सी.ई.आर.टी. हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी आदेशों, नियमों और संकल्पों को पूरा करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एन.सी.ई.आर.टी. में हिंदी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई ताकि सरकारी कार्यों में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके।

एन.सी.ई.आर.टी. का हिंदी प्रकोष्ठ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी राजभाषा नियमों से संबंधित आदेशों, अनुदेशों का अनुपालन और परिषद् के प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित करता है। हिंदी प्रकोष्ठ परिषद् के सभी विभागों को अनुवाद संबंधी प्रशासनिक सहायता, प्रशिक्षण व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।